۱ آذر ۱۴۰۳ |۱۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 21, 2024
کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج

हौज़ा/कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के बाद कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्रों की संख्या में कमी आई है।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , हिजाब के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, उडुपी शहर के सरकारी कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई हैं और लोगों ने निजी कॉलेजों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, उडुपी के सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षा 11 (प्री-यूनिवर्सिटी) में प्रवेश करने वाले छात्रों की संख्या लगभग समान है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 1,296 और शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 1,120 है।
वहीं, सरकारी कॉलेजों में उनके दाखिले की संख्या पिछले साल की तुलना में आधी रह गई है उन्हें सरकारी कॉलेजों में प्रवेश मिल गया।
इस वर्ष  2022-23 केवल 91 मुस्लिम लड़कियों को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष (2021-22) में 178 लड़कियों ने सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लिया है।
कर्नाटक राज्य में छात्रों के हिजाब पहनने का मुद्दा 31 दिसंबर, 2021 को शुरू हुआ। इस शहर के पब्लिक कॉलेज द्वारा 6 नकाबपोश छात्रों के कक्षा में आने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध तेज हो गया।
कई दिनों के विरोध के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कई दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दावा किया कि हिजाब कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आदेश पारित करने की भी अनुमति दी, मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, और यह निर्णय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षाधीन है।

टैग्स

कमेंट

You are replying to: .